पॉक्सो कोर्ट का फैसला: दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
औरैया, जून 5 -- औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने अजीतमल क्षेत्र के सात वर्ष पुराने एक मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी मनोज उर्फ भूरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह भी पढ़ें- बच्चों के अपहरण व छेड़खानी के दोषी को चार साल की कैदमामला का विवरण विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि मामला वर्ष 2019 में अजीतमल कोतवाली में दर्ज कराया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम की अदालत में चल रही थी।साक्ष्य और फैसला सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किए गए। अभियोजन ने आरोपी को कठोर दंड दिए जा...
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