सहरसा, अप्रैल 22 -- सहरसा, विधिसंवाददाता। विशेष न्यायाधीश पोक्सो राकेश कुमार राकेश की अदालत ने दो मामलो में फैसला सुनाया । पोक्सो 29/21 के आरोपी सोरबाजार थाना क्षेत्र पहाड़पुर राजीव यादव को चेतावनी देते हुए दस हजार का अर्थदंड लगाया। अदालत ने कहा अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी । इस मामले में आरोपी को भादवि की धारा 504,323 में दोषी पाया गया । वहीं एक अन्य पोक्सो केस 29/22 के आरोपी नवहट्टा के चंद्रायन निवासी कृष्ण मोहन यादव को अदालत ने धारा 341,323 में दोषी पाकर दस हजार का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने कहा है अर्थदंड की राशि नही देने पर आरोपी की संपत्ति से वसूल की जाएगी जो पीड़िता को दी जाएगी । यह भी पढ़ें- दोषी को 20 साल का कारावास, जुर्माना दोनो मामले की सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक पोक्सो शिवेंद्र प्रसाद ने अभियोजन पक...
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