फिरोजाबाद, जनवरी 10 -- फिरोजाबाद। न्यायालय ने घर में छेड़छाड़ के दोषी को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना टूंडला क्षेत्र में 23 मई 2023 को एक किशोरी अपने घर के आंगन में दो रही थी। उसी दौरान घर में एक युवक घुस आया। उसने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। उसका मुंह बंद कर दिया। उसी दौरान किशोरी की मां जाग गई। मां के जागते ही युवक धमकी देकर भाग गया। लड़की के परिजनों ने मासूम खान पुत्र अलाउद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने उसके खिलाफ 452, 354, 506 बीएनएस तथा पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने मासूम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह...
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