नई दिल्ली, जुलाई 13 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददातार सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सवाल किया कि 'राज्य प्रेम संबंध में बंधे लड़के और लड़की के भागने को कैसे रोक सकता है?' शीर्ष अदालत ने आपसी सहमति से बने यौन संबंधों वाले किशोरों के खिलाफ बच्चों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रवाधनों पर चिंता जाहिर करते हुए यह टिप्पणी की। यह भी पढ़ें- टीनएजर्स के बीच सेक्स अपराध कैसे? क्या आप लड़के-लड़कियों को भागने से रोक सकते हैं, ये उम्र तो. SC ने क्यों कहा ऐसाअदालत की चिंता जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि 'जब किशोर लड़कियां अपने प्रेमी के साथ भाग जाती हैं, तो माता-पिता अक्सर अपनी तथाकथित 'इज्जत/प्रतिष्ठा' बचाने के लिए आपराधिक कानूनी कार्रवाई का सहारा लेते हैं।' जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि 'राज्य किसी लड़की और लड़के के भ...