नई दिल्ली, जून 18 -- मुंबई की एक स्पेशल पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को रेप के आरोप में जेल में बंद 18 साल के युवक को 21 जून को दोबारा होने वाली नीट-2026 में शामिल होने के लिए चार दिन की अस्थायी जमानत दी। नवी मुंबई की तलोजा सेंट्रल जेल में बंद आरोपी को विशेष जज एस. आर. शर्मा ने राहत दी। दुष्कर्म पीड़िता की ओर से कोई आपत्ति नहीं नहीं जताई गई। अदालत ने कहा कि जमानत के दौरान वह पीड़िता के परिवार को बदनाम या धमकाएगा नहीं। अदालत ने 18 जून से 21 जून तक के लिए 50,000 रुपये के बॉन्ड और उतनी ही राशि की जमानत पर अस्थायी जमानत दी। यह भी पढ़ें- NEET री-एग्जाम से पहले NTA का छात्रों को भावुक संदेश, अफवाहों से दूर रहकर खुद पर रखें भरोसा अदालत ने उसे मेडिकल एंट्रेंस री-एग्जामिनेशन के अगले दिन, यानी 22 जून को दोपहर 2 बजे से पहले अधिकारियों के सामने सरेंडर करन...