जहानाबाद, मार्च 31 -- जहानाबाद, नगर संवाददाता। जिले में महिला थाना कांड से जुड़े एक गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी को कठोर सजा सुनाई है। जहानाबाद पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं समर्पित चार्जशीट के आधार पर पॉक्सो कांड में एक अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सुनील कुमार सिंह, जहानाबाद की अदालत ने महिला थाना कांड संख्या-450/23 में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत अभियोजन चलाया गया था। अदालत ने मामले के अभियुक्त घोसी थाना क्षेत्र के लखावर निवासी अशोक साव को दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में...
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