पॉक्सो ऐक्ट में गवाही में न आने पर महिला पुलिस कर्मी का रोका वेतन
आगरा, अगस्त 19 -- छेड़छाड़ एवं पॉक्सो ऐक्ट के मामले में गवाही के लिए हाजिर न होना महिला पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट सोनिका चौधरी ने पुलिस आयुक्त को महिला पुलिसकर्मी का अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के आदेश दिए। अदालत में थाना इरादत नगर का वर्ष 2022 का छेड़छाड़ एवं पॉक्सो ऐक्ट का राज्य बनाम गौरव का मुकदमा गवाही को लंबित है। मामले में थाना कोतवाली में तैनात महिला पुलिसकर्मी अंजली सचान की गवाही होनी है। महिला पुलिसकर्मी के अलावा अन्य सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है। महिला पुलिसकर्मी स्थानीय थाने में तैनाती के बाद भी वर्षों से गवाही देने उपस्थित नहीं हो रहीं हैं।
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