आगरा, मई 14 -- अपहरण एवं पॉक्सो ऐक्ट के पांच साल पुराने मामले में विवेचक नीलकमल के गवाही में नहीं आने पर अदालत ने नाराजगी जताई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट सोनिका चौधरी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मैनपुरी को उपनिरीक्षक नीलकमल का अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही निर्देश दिए हैं कि 18 मई को विवेचक को गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर कराना सुनिश्चित करें। अदालत में थाना फतेहपुर सीकरी से संबंधित वर्ष 2021 का राज्य बनाम जुगेंद्र सिंह आदि का मामला विचाराधीन है। मामले में उपनिरीक्षक एवं मुकदमे के तत्कालीन विवेचक की गवाही लंबित है। मामले में विवेचक के अलावा सभी गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है। वर्तमान में थाना एलाउ जिला मैनपुरी में उपनिरीक्षक तैनात है।

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