पॉक्सो एक्ट में युवक को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
गोपालगंज, मार्च 25 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चंद्र वर्मा की कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के 3 वर्ष पुराने मामले में आरोपित युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक दारोगा सिंह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यूपी के देवरिया जिले के बरहज थाने के गढ़वना गांव के त्रिलोकी गुप्ता को सजा सुनाई। बताया जाता है कि भोरे थाने के एक गांव का एक दंपती गांव के ही अपने विश्वसनीय को परिवार की जिम्मेदारी सौंपकर जरूरी कार्य से बाहर चला गया। इसी बीच दंपती की नाबालिग बेटी को उसके विश्वसनीय व्यक्ति ने देवरिया जिले के बरहज थाने के गढ़वना गांव के त्रिलोकी गुप्ता के हाथ 2...
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