पॉक्सो एक्ट में आरोपी को 20 वर्ष की सजा
भागलपुर, जून 17 -- भागलपुर। औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र में दर्ज पॉक्सो के अंतर्गत भागलपुर जिला के उदयरामपुर निवासी संजय मंडल को न्यायालय द्वारा धारा-04 पॉक्सो के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास और तीन वर्ष का कारावास व दो हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल की अहम भूमिका रही। यह भी पढ़ें- पॉक्सो एक्ट में आरोपी को 20 वर्ष की सजा यह भी पढ़ें- दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा यह भी पढ़ें- सात साल के मासूम की अपहरण व हत्या में कलियुगी चाचा को उम्रकैद
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