गोपालगंज, अप्रैल 7 -- गोपालगंज। जिला सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चन्द्र वर्मा की कोर्ट ने शौच गई किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दो वर्ष पुराने मामले में दो युवकों को दोषी करार दिया है। उनकी सजा के बिंदु पर 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रबोध सिंह की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया। बताया जाता है कि बरौली थाने के एक गांव की किशोरी गत 24 जून 2024 को अपनी पांच वर्षीय भतीजी के साथ गांव के बाहर शौच के लिए गई हुई थी। इसी दौरान सोनवर्षा गांव के दीपक कुमार राम और अजय राम भतीजी को वहां से भागकर किशोरी से बारी -बारी से दुष्कर्म किए। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश 6 की कोर्ट में मा...
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