उरई, अगस्त 11 -- उरई। संवाददाता कोतवाली उरई क्षेत्र में 9 साल की लड़की से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजीव सिंह ने तमाम सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए दोषी को 5 वर्ष के कारावास और 3 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं मारपीट की धारा में 1000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है।अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी क्रिमिनल विश्वजीत सिंह गुर्जर और ब्रजराज राजपूत ने बताया कि उरई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 22 अगस्त 2023 को उरई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि राम नरेश उर्फ प्रभु निरंजन उर्फ धुप्पी बाबा ने हैंडपंप से पानी लेने गई उसकी 9 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी और मारपीट की है। इस शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 323...