सोनभद्र, नवम्बर 14 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर पाक्सो एक्ट के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर एक लाख 75 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख रूपये पीड़िता को मिलेगी। मामला करीब साढ़े 6 वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने व उसके साथ हुए दुष्कर्म का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 31 मई 2019 को सायं 4 बजे शिव कुमार खरवार निवासी थाना जुगैल उसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले ग...
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