पॉक्सो एक्ट के दोषी को पांच साल का कठोर कारावास
काशीपुर, जुलाई 11 -- काशीपुर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पॉक्सो की अदालत ने एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देकर पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। प्रतिकर अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा । एक महिला ने थाना आईटीआई में 31 अगस्त 2022 को केस दर्ज कराया था। जिसमें कहा कि आईटीआई कोतवाली क्षेत्र निवासी जय सिंह उसकी 12 वर्षीय पुत्री को ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। किशोारी के शोर मचाने पर अन्य बच्चों को आता देख आरोपी फरार हो गया। यह भी पढ़ें- Amroha News: किशोरी से छेड़छाड़ में दोषी को पांच साल की जेल, 11 हजार जुर्माना नाबालिग ने घर आकर घटना अपनी मां को बताई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 354 व ...
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