भागलपुर, सितम्बर 29 -- भागलपुर। पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश सुगंधा प्रसाद के कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी छोटू कुमार को सोमवार को दोषी करार दिया। उसे 30 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। पॉक्सो मामलों के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि छोटू पर वर्ष 2023 में केस दर्ज किया गया था। मामला कजरैली का है। उसे पॉक्सो की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया गया। यह भी पढ़ें- छात्रा पर तेजाब फेंकने में युवक दोषी करार

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