हमीरपुर, दिसम्बर 15 -- हमीरपुर, संवाददाता। सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में आठ वर्ष पूर्व युवक ने पड़ोसी किशोरी के साथ छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म किया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कीर्ति माला सिंह ने आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास व 12 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव के युवक थाने में तहरीर देकर बताया कि 30 मई 2017 को तहरीर देकर बताया कि उसकी सोलह वर्षीय बहन शाम को घर के सामने काम कर रही थी। तभी उसकी बहन को अकेला देख पड़ोसी जगदीश यादव पुत्र रंजित यादव ने उसकी बहन को पीछे से दबोच लिया और अपने घर के अंदर ले जाकर मुंह दबाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसके चंगुल से छूटकर शोर मचाया तो पिता मौके पर आया। जिसके बाद आरोपी जानमाल की धमकी देते हुए भाग निकला। उच्चाधि...
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