सिद्धार्थ, फरवरी 4 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र/स्पे पाक्सो न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के आरोपित को दोष सिद्ध होने पर तीन वर्ष की कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। खेसरहा पुलिस ने क्षेत्र के नासिरगंज निवासी रामकरन उर्फ शब्बर पुत्र सीपीलाल चौहान पर धारा 377 भादवि व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपित को सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.