बाराबंकी, अक्टूबर 5 -- बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर-46 ने पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित एक मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास व 20 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना फतेहपुर पर एक युवक ने एक साल पहले अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल किये थे। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त आफताब थाना फतेहपुर को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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