पॉक्सो अधिनियम के संबंध में दी जानकारी
फिरोजाबाद, सितम्बर 26 -- फिरोजाबाद, पॉक्सो अधिनियम के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें बच्चों, किशोर एवं किशोरियों को यौन शोषण से बचाने के लिए जागरूक किया। अभियान के पहले चरण में जिले के स्कूलों एवं शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। कस्तूरबा गांधी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान, बाल सुरक्षा व विधिक अधिकारों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को कानून की दृष्टि से बालक माना जाता है। बच्चों से संबंधित यौन अपराध के मामलों में पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। अभियान का प्रमुख उद्देश्य बच्चों एवं किशोरों को कानून के प्रति जागरूक करना चाहिए। अपने अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों क...
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