महोबा, मई 6 -- महोबा, संवाददाता। किशोरी को पैसों का प्रलोभन देकर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। कबरई थाना के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 23 अक्टूबर 2020 को वह बकरियां चराने चली गई। घर में उसकी 13 वर्षीय पुत्री अकेली थी। तभी पड़ोसी रामदयाल कुशवाहा घर आया और बेटी को पैसों का प्रलोभन देकर अपने घर ले गया। बेटी की मानसिक दशा ठीक न होने के कारण वह साथ चली गई। दबंग ने बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। शाम को वापस लौटने पर बेटी घर में नहीं मिली तो खोजबीन की। रामदयाल के घर पहुंचकर जब कुंडी बजाई तो रामदयाल मौके से भाग गया। पति के काम से वापस लौटने पर पूरी जानकारी दी गई। कबरई पुलिस ने 24 अक्टूब...