दरभंगा, मई 9 -- अचलेंद्र झा,लहेरियासराय। अपर सत्र न्यायाधीश दशम ने शुक्रवार को पैसे के देनलेन के कारण हत्या करने के आरोप में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के अल्ललपट्टी निवासी सोनू कुमार साह को दोषी करार देने के बाद दफा 302 के तहत उम्रकैद व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा होगी। अभियोजन से एपीपी दिलीप कुमार साह ने बहस की। श्री साह के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप था कि उसने 17 वर्षीय मो. दानिश के पिता मो. बसीर अहमद उर्फ हीरा से सात मई 2019 को पांच हजार रुपये लिये थे जो वापस नहीं कर रहा था। यह भी पढ़ें- मालिक के हत्यारे नौकर को आजीवन कारावार बार-बार मांग करने के कारण डाइगर मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए लहेरियासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने अनुसंधान में सोनू कुम...