दरभंगा, अप्रैल 30 -- अचलेंद्र झा,लहेरियासराय। अपर सत्र न्यायाधीश दशम ने बुधवार को पैसे के देनलेन के कारण हत्या करने के आरोप में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के अल्ललपट्टी निवासी सोनू कुमार साह को दफा 302 के तहत दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर आगामी आठ मई को उभयपक्ष की ओर से सुनवाई होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी दिलीप कुमार साह ने बहस की। श्री साह के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध मृतक 17 वर्षीय मो. दानिश के पिता मो. बसीर अहमद उर्फ हीरा ने सात मई 2019 को पांच हजार रुपये दानिश से अभियुक्त सोनू ने लिया था जो वापस नहीं कर रहा था। यह भी पढ़ें- साक्ष्यों के अभाव में जानलेवा हमले के चार आरोपी बरी इसकी बार-बार मांग करने के कारण डाइगर मारकर हत्या का आरोप लगाते हुए लहेरियासराय थाने में प्राथमिकि दर्ज कराई थी।पुलिस ने अनुसंधान में सोनू कुमार...