पैसा देने के बाद नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी! घर खरीदते समय एग्रीमेंट और सेल डीड में न करें गलती?
नई दिल्ली, अक्टूबर 1 -- Property Documents: घर, फ्लैट या जमीन खरीदना जिंदगी का बड़ा फैसला होता है। इस दौरान कई तरह के कागजात सामने आते हैं, लेकिन एग्रीमेंट ऑफ सेल और सेल डीड दो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट हैं। अक्सर लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं। यही गलती आगे चलकर परेशानी खड़ी कर सकती है। सिर्फ एग्रीमेंट ऑफ सेल साइन करने या एडवांस पैसा देने से आप उस प्रॉपर्टी के कानूनी मालिक नहीं बन जाते। असली मालिकाना हक ट्रांसफर करने के लिए सेल डीड की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होता है।एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या होता है? एग्रीमेंट ऑफ सेल यानी सेल समझौता खरीदार और बेचने वाले के बीच होने वाला एक करार है। इसमें दोनों पक्ष यह तय करते हैं कि बेचने वाले अपनी प्रॉपर्टी खरीदार को बेचने के लिए तैयार है और खरीदार उसे खरीदने के लिए सहमत है। इस डॉक्यूमेंट में आमतौर पर प्रॉपर...
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