रांची, जनवरी 5 -- मुरहू, प्रतिनिधि। झारखंड उलगुलान संघ के संयोजक अलेस्टेयर बोदरा ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखंड नियमावली-2025 को आदिवासियों के साथ छल बताया है। उन्होंने कहा कि यह नियमावली पेसा कानून की मूल भावना के विपरीत है और आदिवासी स्वशासन को कमजोर करती है। बोदरा ने आरोप लगाया कि इसे झारखंड पंचायत राज अधिनियम-2001 की धारा 131(1) के तहत बनाया गया है, जो ग्राम सभा के अधिकार घटाने का रास्ता खोलता है। उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि नियमावली के खिलाफ व्यापक आंदोलन किया जाएगा।
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