रांची, मई 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पेसा नियमावली को सही ढंग से लागू नहीं करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुवार सवालों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई जून के अंतिम सप्ताह में होगी। रायमूल बांद्रा और अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने पेसा नियमावली की मूल भावना के विपरीत संशोधन कर उसे लागू किया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदु सही हैं या नहीं तथा क्या संविधान के अनुरूप नियमावली में संशोधन किया गया है。 यह भी पढ़ें- ढुलमुल नीति उचित नहीं, HC का झारखंड सरकार को जीएसटी मामले...