बांदा, अप्रैल 18 -- बांदा। कार्यालय संवाददाता यौन शोषण के दोषी जेई रामभवन और दिल्ली के इंजीनियर आकिफ़ के बीच वीडियो शेयरिंग के मामले में पॉक्सों न्यायालय प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोषी रामभवन को पेश किया गया। वहीं सह आरोपी दिल्ली का इंजीनियर आफिफ इस बार पेशी पर नहीं आया। उसकी ओर से उनके अधिवक्ता वसीम उल्ला खां ने अदालत में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया। वहीं, सीबीआई के लोक अभियोजक भी दूसरे केस में लगे होने से मुख्य गवाह दिल्ली के केनरा बैंक मैनेजर मनोज सिंह गौतम भी नहीं आ सके। जिसके इस बार गवाही नहीं हो सकी। यह भी पढ़ें- साढ़े 3 साल की बच्ची से हैवानियत के दोषी को उम्रकैद; कोर्ट में सजा सुनकर कांपा, 111 दिन में फैसला अब मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। चित्रकूट के सिंचाई विभाग से नि...