लातेहार, फरवरी 6 -- महुआडांड़ प्रतिनिधि। प्रखंड के स्थानीय सरना भवन में पेशा नियमावली 2025 पर विषय पर एक दिवसीय परिचर्चा की गई। कार्यक्रम ग्राम प्रधान संघ महुआडांड़ एवं केन्द्रीय जन संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 (पेशा) एवं पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखण्ड नियमावली 2025' विषय पर जानकारी देने के उद्देश्य से रखा गया था। कार्यक्रम में 56 गांवों के ग्राम प्रधानों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता अशोक खलखो ने कहा कि नई नियमावली के लागू होने से निर्वाचित मुखिया एवं पारंपरिक ग्राम सभा-ग्राम प्रधानों के बीच शक्ति संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने बताया कि सरकारी तंत्र द्वारा शक्तियां छोड़ने में अनिच्छा के कारण कानूनी अड़चनें आना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी कहा...
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