बगहा, मार्च 14 -- बेतिया, बेतिया प्रतिनिधि। जिले में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) अथवा वैट- सीएसटी के अधीन निबंधित सभी व्यवसाईयों को पेशा कर देना अनिवार्य है। प्रतिवर्ष इन्हें 2500 रुपये पेशाकर करके रूप में भुगतान करना होगा। पैसा कर का भुगतान कानूनी बाध्यता है। ऐसा नहीं किए जाने पर व्यवसाईयों को जुर्माना देना होगा। पश्चिम चंपारण जिले में जीएसटी के अधीन लगभग 25 हजार व्यवसायी हैं। राज्य कर संयुक्त आयुक्त दिनेश कुमार ने बताया कि केवल ऑपरेटर, सिनेमा हॉल, उत्सव हॉल, सभा कक्ष, आवासीय होटल कोचिंग क्लास, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन,ईंट- भट्ठे के संचालक, हेल्थ सेंटर इत्यादि को सालाना 2500 रुपया देना होगा। हर हाल में पेशा कर 31 मार्च के पहले जमा करना है। निर्धारित समय पर जमा नहीं करने पर जुर्माना देना पड़ेगा। किराए पर चलने वाली टैक्सी, कार एवं ऐसे प्रत...
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