नई दिल्ली, अप्रैल 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के रिश्तेदारों की स्वामित्व वाली कंपनियों को सरकारी परियोजनाओं के ठेके दिए जाने के आरोपों की जांच करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई को पीई (आरंभिक जांच) दर्ज करके आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2025 के बीच दिए गए ठेकों की जांच करें। हालांकि, पीठ ने यह भी कहा कि सीबीआई को इस तय समय सीमा से बाहर के काम के ठेकों की जांच करने से नहीं रोका जाएगा। शीर्ष अदालत ने सीबीआई को आरोपों की आरंभिक जांच कर 16 सप्ताह में एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है, जिसमें यह बताने को कहा है कि 'क्या मामले की किसी स्वतंत्र जांच की जरूरत ह...