पेपर लीक मामले में आरोपी को जमानत नहीं
रांची, जुलाई 23 -- रांची। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में आरोपी मुकेश कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला 11 अप्रैल को हुई उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तमाड़ के रड़गांव स्थित एक अर्धनिर्मित भवन में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को प्रश्न और उत्तर रटाए जा रहे हैं। सूचना पर गठित विशेष छापेमारी दल ने देर रात कार्रवाई कर 166 लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि गिरोह के एजेंट अभ्यर्थियों को कथित प्रश्नपत्र और उसके उत्तर याद करा रहे थे। यह भी पढ़ें- झारखंड में बड़ा ऐक्शन! JPSC मेंस समेत 9 परीक्षाएं स्थगित; क्या है वजह मामले में तमाड़ थाना कांड संख्या 21/2026 दर्ज है।
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