नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह परीक्षा के प्रश्न-पत्र लीक मामलों में शामिल दोषियों और उनके परिवार के सदस्यों की चल और अचल संपत्ति जब्त करने के निर्देश मांगने वाली याचिका पर सुनवाई टालते हुए छह हफ्ते बाद का समय दिया। मामला न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा था। केंद्र की ओर से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने शुक्रवार को पीठ से कहा, हम सभी को अपनी दलीलें दाखिल करनी होंगी। इसलिए दलीलें पूरी हो जाने दें। उन्होंने कहा कि याचिका में सभी राज्यों को भी पक्षकार बनाया गया है। पीठ ने मामले की सुनवाई छह हफ्ते बाद के लिए टाल दी।

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