रांची, मई 29 -- रांची, संवाददाता। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर गड़बड़ी मामले में जेल में बंद छह आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिशिर राज ने पक्ष रखते हुए कहा कि मामले में पैसे के लेन-देन का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों का हवाला भी अदालत के समक्ष रखा। एपीपी ने बहस के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 1 जून निर्धारित की है।

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