फरीदाबाद, मार्च 14 -- फरीदाबाद। जिले में अब निजी या सरकारी जमीन पर पेड़ काटने से पहले वन विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति पेड़ काटने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पर्यावरण क्षतिपूर्ति भी वसूली जा सकती है। यह व्यवस्था राज्य में गैर वन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए लागू की गई है। उप वन संरक्षक झलकार उइके ने बताया कि यह व्यवस्था राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में लागू की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी निजी भूमि, नगर निगम, पंचायत, सार्वजनिक संस्थान या सरकारी विभाग की जमीन पर खड़े पेड़ों को बिना अनुमति नहीं काटा जा सकेगा। इसके लिए संबंधित जिले के प्रभागीय वन अधिकारी को आवेदन देना होगा, जिसमें भूमि का विवरण, स्थान, क्षेत्रफल, स्वामित्व, पेड़ों की संख्या और कटाई का कार...
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