नई दिल्ली, अगस्त 29 -- सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण संबंधी जानकारी को लेकर दाखिल की गई एक याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में केंद्र और अन्य पक्षों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में एथेनॉल की सटीक मात्रा बताने की प्रणाली सुनिश्चित करें। शीर्ष अदालत की 31 अगस्त के मामलों की सूची के अनुसार, यह याचिका न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ के समक्ष पेश की जाएगी। नरेंद्र कुमार गोस्वामी की ओर से दायर याचिका में यह निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया गया है कि ईंधन संबंधी हर बिल में बेचे गए पेट्रोल में एथेनॉल का प्रतिशत साफ-साफ और आसानी से पढ़े जा सकने वाले तरीके से लिखा होना चाहिए। यह भी पढ़ें- पेट्रोल पंपों को बतानी होगी एथेनॉल की मात्रा? सुप्रीम कोर्ट में ...