कौशाम्बी, जनवरी 29 -- पेट्रोल पंप के सुरक्षा कर्मी की हत्या कर लूटपाट करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 20 हजार रूपये के अर्थदंड भी लगाया है। पंप मैनेजर की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमें में आरोपी का नाम प्रकाश में आया था। महेवाघाट थाना क्षेत्र (पूर्व में पश्चिम शरीरा थाना) के अजरौली स्थित राज फीलिंग स्टेशन के मैनेजर सुरेंद्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 11 जून 2004 की रात ट्रैक्टर सवार बदमाशों ने उनके पंप पर धावा बोला था। पंप में रहे सुरक्षा कर्मी प्रेम नारायण की गोली मारकर हत्या करने के बाद बदमाश नकदी से भरा बैग लूट ले गए थे। बदमाशों की संख्या पांच से छह बताई गई थी। शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि मामले में 12 जून 2004 क...