पेट्रोल पंपों पर 1 अक्टूबर से लागू होगा नो पीयूसीसी-नो फ्यूल
मेरठ, सितम्बर 21 -- अब पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं लेने वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। खाद्य विभाग ने 30 सितंबर तक सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकगनेशन (एएनपीआर) कैमरे लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एएनपीआर कैमरा जैसे ही उक्त वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अवैध दिखाएगा तो उसे पेट्रोल पंप वाले फ्यूल नहीं देंगे। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि शासन के पत्र द्वारा एनसीआर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रदेश के सभी जनपदों के पेट्रोल/डीजल एवं सीएनजी स्टेशनों पर एएनपीआर कैमरे व ईंधन स्टेशनों पर आवश्यक तकनीकि एवं अन्य व्यवस्थाएं 30 सितम्बर तक पूरी करने को कहा गया है। इस संबंध में जनपद के समस्त पेट्रोल पंपो को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने रिटेल आउट्सलेटों पर एएनप...
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