पेट्रोल पंपों पर नई लिमिट के बीच 2500 लीटर डीजल स्टोर कर सकेंगे, कहां आदेश लागू
देहरादून, जून 12 -- Petrol Pumps New Limit: पेट्रोल-डीजल की कमी को रोकने के लिए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही दिया जाएगा। पंपों पर लिमिट वाले नए आदेश के बीच उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एमएसएमई और खाद्य प्रंसस्करण उद्योगों को डीजल खरीद और भंडारण पर बड़ी राहत दी है। अब छोटे उद्योगों को पेट्रोल पंप से कंटेनर में 200 लीटर तक डीजल मिल सकेगा। साथ ही ही 2500 लीटर डीजल भंडारण की भी अनुमति दी है। खाद्य विभाग ने ईंधन के दुरुपयोग पर रोक के साथ औद्योगिक उपयोग की निगरानी के लिए उत्तराखंड के 6 जिलों में विशेष अभियान भी शुरू किया था। 27 मई को जारी आदेश में देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, टिहरी और पौड़ी के डीएम को 15 दिन तक पेट्रोल पंप के निरीक्षण के निर्देश दए गए थे। इसके बाद उद्योगों क...
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