रामगढ़, मार्च 27 -- रामगढ़, एक प्रतिनिधि। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल पंप संचालकों को बड़ा निर्देश जारी किया है। सभी डीलरों को मोटर स्पिरिट यानी पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की थोक बिक्री सीमित करने को कहा गया है। इस निर्देश के बाद अब एक बार में तय सीमा से अधिक ईंधन बिक्री पर रोक लागू कर दी गई है।निर्देश के अनुसार अब किसी भी ग्राहक को एक बार में 60 लीटर से अधिक पेट्रोल और 300 लीटर से अधिक डीजल नहीं बेचा जाएगा। कंपनी ने साफ किया है कि इस नियम का पालन सभी रिटेल आउटलेट पर अनिवार्य रूप से करना होगा।सभी पेट्रोल पंपों की बिक्री पर ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यदि कोई पेट्रोल पंप निर्धारित सीमा से अधिक बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले पंपों की पेट्रोल और डी...
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