गाजीपुर, जनवरी 8 -- गाजीपुर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने गुरुवार को बहुचर्चित महराजगंज पेट्रोल पम्प लूट कांड के आरोपी को 10 साल के कारावास के साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार थाना नंदगंज गांव हरपॉली निवासी दुर्गेश यादव ने थाना कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि वह डॉल्फिन सर्विस सेंटर महराजगंज जिसके मालिक संजीव कुमार सिंह है। उनका पेट्रोल पम्प 24 घंटे खुला रहता है। 26 अक्तूबर 2013 रात्रि 1.10 बजे दो मोटसाइकिल पर छह लोग आए। दोनों मोटसाइकिल में एक हजार रुपये का तेल भरवाये। जब पैसा मांगा तो कहा कि साले अभी पैसा देता हूं। कहते ही मुझे और मेरे साथ संजय सेल्समैन तथा पेट्रोल पम्प पर खड़े तीन ट्रक ड्राइवर को मारने लगे। कैश काउण्टर के दरवाजे को तोड़कर 1 लाख रुपये लूट लिए। सूचना पर थाना कोतवाली में ...