आगरा, जनवरी 22 -- असंगठित क्षेत्र के पात्र श्रमिक और कर्मकार 15 फरवरी तक प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना और योजना-ट्रेडर्स के तहत शहरी क्षेत्रों में पंजीकरण करा सकते हैं। नोडल अधिकारी उप श्रम आयुक्त सियाराम हैं। 18 से 40 वर्ष आयु वाले, जिनकी मासिक आय 15 हजार या कम है, पीएफ, ईएसआईसी, न्यू पेंशन स्कीम के सदस्य नहीं हैं और आयकर दाता नहीं हैं, वे श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का लाभ पा सकते हैं। कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होने पर लघु व्यापारी योजना का लाभ मिलेगा। पेंशन धारक न रहने पर पत्नी/पति को 50% पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
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