नई दिल्ली, सितम्बर 21 -- पत्नी की पेंशन के लिए एक बुजुर्ग को ऑफिस-ऑफिस के खेल में फंसाने के आरोप में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चार सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश दे दिया है।हाई कोर्ट ने कहा कि अब बिना कोर्ट की इजाजत के इन बैंक कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज नहीं किया जाएगा। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा, जब तक ये सभी कर्मचारी मिलकर याचिकाकर्ता की पेंशन और एरियर का मुद्दा नहीं सुलझाते तब तक किसी को सैलरी नहीं मिलेगी।2007 से नहीं मिली पेंशन रिपोर्ट के मुताबिक जगदीश राज अरोड़ा ने हाई कोर्ट में याचिका फाइल कर कहा था कि उन्हें पत्नी की 2007 से अब तक की पेंशन और एरियर नहीं मिला है। उनकी पत्नी गुरदासपुर में ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर थीं। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील जीएस बाल ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता बहुत परेशान...