इटावा औरैया, मई 4 -- इटावा। वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आयु की गणना के लिए आधार कार्ड की वैधता खत्म कर दी गई है। अब आनलाइन आवेदन करने वाले लाभार्थी को आयु के संबंध में दूसरे प्रमाणपत्र देने होंगे। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, हाईस्कूल की मार्कशीट या सनद अपलोड लगाना होगा। इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्यारानी बघेल ने बताया कि जिले में 9500 आवेदक ऐसे हैं जो प्रतीक्षा सूची में हैं, या इन लोगों ने अभी हाल ही में आवेदन किए हैं। उनके आवेदन पूर्ण कराने के लिए संबंधित बीडीओ से कहा गया है। उन्होने यह भी बताया कि जिन आवेदकों की पेंशन पहले ही स्वीकृत हो चुकी है उन लाभार्थियों पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके विपरीत जो अभी प्रतीक्षा सूची में हैं अथवा नया आवेदन कर रहे हैं उनके लिए ग्रामीण...