फरीदाबाद, अक्टूबर 29 -- फरीदाबाद। हरियाणा सरकार के सभी पेंशनरों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तारीखें तय की हैं। बीमार और बुजुर्ग पेंशनरों के लिए घर बैठे प्रमाण पत्र देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मंगलवार को जारी बयान में जिला कोषाधिकारी संजय सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 के बाद से रिटायर्ड पेंशनर जो खजाना या उपखजाना कार्यालय से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। बैंक से पेंशन लेने वाले पेंशनर अपना प्रमाण पत्र बैंक में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन के माध्यम से भी घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र भेजा जा सकता है। चार हजार पेंशनधारक फरीदाबाद खजाना कार्यालय से लगभग चार हजार पेंशनर पेंशन प्र...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.