नई दिल्ली, जनवरी 5 -- 8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों और उनके परिवारों के हित में एक अहम कदम उठाते हुए पेंशन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर नई हिदायतें जारी की हैं। खास तौर पर पेंशनर या फैमिली पेंशनर के निधन के बाद पेंशन भुगतान आदेश (PPO) को लेकर अब प्रक्रिया और सख्त कर दी गई है। साथ ही, सरकार ने पहले से जारी उन नियमों को भी दोहराया है, जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन में मनमानी कटौती या रिकवरी से पेंशनरों को सुरक्षा देते हैं। इन दोनों फैसलों का मकसद साफ है- भ्रम कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और बुजुर्ग पेंशनरों व उनके परिवारों को अनावश्यक परेशानी से बचाना।क्या है डिटेल वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने स्पष्ट किया है कि किसी पेंशनर या फैमिली पेंशनर की मृत्यु होने पर बैंक का केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण...
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