बहराइच, जुलाई 9 -- बहराइच,संवाददाता। वरिष्ठ कोषाधिकारी नरोत्तम शरण ने कहा कि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु होने पर इसकी सूचना कोषागार को तत्काल देना परिजनों का नैतिक और विधिक कर्तव्य है।ऐसा न करने वाले लाभार्थियों के भुगतानित राशि को भू-राजस्व से बकाए की वसूली की जाएगी। बताया कि कुछ प्रकरणों में मृत्यु के बाद भी सूचना न दिए जाने के कारण पेंशन का भुगतान होता रहा। बाद में जानकारी मिलने पर अधिक भुगतानित धनराशि की वसूली की कार्यवाही करनी पड़ी, जिससे परिजनों को असुविधा हुई। कहा कि सूचना के अभाव में हुई अधिक भुगतानित धनराशि की वसूली बैंक के माध्यम से या भू-राजस्व बकाये के रूप में की जाएगी।उन्होंने सभी पेंशनरों और उनके परिजनों से अपील की कि मृत्यु की स्थिति में विलंब न करते हुए संबंधित कोषागार कार्यालय को तुरंत सूचित करें, ताकि अनावश्यक वसूल...