अल्मोड़ा, मार्च 26 -- अल्मोड़ा। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन ने डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। पेंशनर्स का वर्गीकरण संबंधी अधिनियम 2025 की खामियों से अवगत कराया। अधिनियम को वापस लेने की मांग की। डीएम को सौंपे ज्ञापन में पेंशनर्स ने कहा कि यह अधिनियम पेंशनर्स का वर्गीकरण करने और उनके बीच अंतर बनाए रखने का अधिकार भारत सरकार को प्रदान करता है। इस कारण केंद्रीय वेतन आयोग या अन्य वेतन आयोगों के कार्यकाल से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को उस वेतन आयोग की अनुशंसाओं का लाभ नहीं मिल पायेगा। वह पेंशन वृद्धि के लाभ से वंचित हो जाएंगे।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.