लखनऊ, मई 13 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ईपीएफओ के आदेश को रद्द कर एचएएल के पेंशनर्स को हायर पेंशन का लाभ दिए जाने का ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने स्वागत किया है। समिति के राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मनमानी व्याख्या कर ईपीएफओ काफी समय से ट्रस्ट नियमों का हवाला देकर अनेक विभागों के हायर पेंशन के संयुक्त विकल्प फॉर्म को रद्द कर रहा था। एचएएल के पेंशनरो द्वारा लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेंशनरों के पक्ष में दिया गया फैसला ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार ईपीएफओ काफी फंड होने के बावजूद भ्रामक आंकड़े देकर न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ने दे रहा है। यह भी पढ़ें- एचएएल के सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगी उच्च पेंशन जिसके लिए मजबूरन वृद्ध पेंशनरो को सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करना पड़ रहा ह...