प्रयागराज, मई 10 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में आरोपी नीलेश अम्बास्था को बड़ी राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने मामले की परिस्थितियों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। यह मामला ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा-2 में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है, जिसमें याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 471, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। याची के अधिवक्ता शिवांग ने दलील दी कि याची पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें केवल द्वेषवश इस मामले में फंसाया गया है। यह मामला मूल रूप से सिविल प्रकृति का है, जिसे जबरन आपराधिक रंग देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि याची और उनकी पत्नी उस पेंट हाउस के वास्तविक खरीदार हैं जिसे विपक...