नई दिल्ली, नवम्बर 2 -- देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के बेटों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आयकर विभाग से जुड़े एक मामले में पूर्व CJI के बेटों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की जांच को सही ठहराया दे दी है। शीर्ष अदालत ने इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। इस आदेश के मुताबिक आयकर विभाग को पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई के सभरवाल के बेटों की कमाई का मूल्यांकन करने की मंजूरी दी गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने सभरवाल भाइयों की अपील को खारिज कर दिया। SC ने कहा कि आयकर विभाग ने 2015 में जो नोटिस जारी किया वह पूरी तरह से वैध था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने वित्तीय लेन-देन की डिटेल दर्ज करते हुए कहा, "हमारी...