नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर आत्महत्या मामले में अपनी दोष सिद्धि को चुनौती दी है और साथ ही उसे रद्द करने की मांग भी की है। इस मामले में उन्हें अन्य दो दोषियों के साथ फरवरी 2024 में दोषी ठहराया गया था। जारवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमित महाजन ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उनसे इस पर जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को खुदकुशी के लिए उकसाने को लेकर साल 2020 में नेब सराय पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई थी। निचली अदालत ने इस मामले में जरवाल और दो अन्य को फरवरी 2024 में दोषी ठहराया था। यह मामला राउज एवेन्यू अदालत में सजा पर बहस के लिए लंबित है। हाई ...
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